Delhi Ration Card List Check Online 2025- जाँच करने की प्रक्रिया

Delhi Ration Card List: दिल्ली भारत देश की राजधानी होने के कारण बहुत ही ज़्यादा अहम राज्य है | एक बड़ी आबादी का तबका दिल्ली में गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करते है | जिनको राशन कार्ड के द्वारा हर महीने सब्सिडी कीमत पर राशन प्रदान किया जाता है | जिसके लिए नागरिक का नाम Delhi Ration Card List में होना अनुवार्ये है |

Delhi Ration Card List

यदि आपने अपने राशन कार्ड का आवेदन किया हे, तो आप भी अपना नाम Delhi Ration Card List Check कर सकते है | निम्नलिखित लेख की सहयता से आप अपना नाम चेक कर सकते है |

Delhi Ration Card List Check (राशन कार्ड सूची चेक करने की पूर्ण प्रिक्रया!

  • अपने ब्राउज़र में सबसे पहले nfs.delhigovt.nic.in सर्च करे या डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करे |
  • इसके बाद आप पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाएगे |
  • होमपेज पर Citizen’s Corner सेक्शन में स्तिथ FPS Wise Linkage of Ration Card के लिंक पर क्लिक करे |
Delhi Ration Card List home page
  • अब आपको अपनी स्टेट Delhi का चुनाव करना होगा |
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा |
  • आपको अपने जिले के नाम पर क्लिक करना होगा |
Delhi Ration Card List District
  • इसके बाद आपका क्षेत्र जिस Circle के अंतर्गत आता है | उस Circle के नाम पर क्लिक करे |
Delhi Ration Card List Circle
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी FPS डीलर के नाम और एड्रेस की लिस्ट खुल जाएगी |
  • एफपीएस लिस्ट में से आप अपने डीलर के नाम का चुनाव करे |
  • अपने राशन कार्ड के प्रकार के नाम पर क्लिक करे |
 Ration Card List view
  • उपरोक्त सभी चरण सही सही होने पर आपके क्षेत्र के सभी राशन कार्ड धारक की लिस्ट खुल जाएगी |
  • लिस्ट में से आपने राशन कार्ड नंबर या परिवार के मुख्या नाम से अपना नाम दिल्ली राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते है |

Delhi Ration Card List FAQs

दिल्ली राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है?

1967 / 1800110841
Contact No : 011-23378759 / 011-23379252

क्या दिल्ली राज्य की राशन कार्ड लिस्ट देखने के लिए शुल्क देय होगा?

नहीं, दिल्ली राज्य की राशन कार्ड लिस्ट देखने के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

क्या बिहार का निवासी दिल्ली राशन कार्ड का आवेदन कर सकता है?

नहीं दिल्ली राशन कार्ड का आवेदन सिर्फ दिल्ली का निवासी ही कर सकता है |

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