Uttarakhand Ration Card List : राशन कार्ड सरकारी द्वारा जारी किया गया एक अहम दस्तावेज है | दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड राज्य में भी राशन कार्ड के द्वारा सरकार गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को हर महीने बहुत ही सस्ते दामों पर खाने की चीज़े जैसे गेहूं ,चावल,तेल,चीनी आदि प्रदान की जाती है |
जिसके द्वारा गरीब परिवारों के भरण पोषण में सहायता हो जाए | राशन कार्ड से हर महीने मिलने वाला राशन लेने के लिए नागरिक का नाम Uttarakhand Ration Card List में होना अनुवार्ये है | इस आर्टिकल में इसको विस्तार से बताया गया है, की कैसे उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते है |
Uttarakhand Ration Card List
- इसके लिए नागरिक सबसे पहले उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग पर जाए |
- वेबसाइट के होमपेज पर स्तिथ Ration Card Details के लिंक पर क्लिक करे |
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर Verify के लिए कॅप्टचा कोड शो होगा |
- सही कॅप्टचा को दर्ज करे और वेरीफाई के विकल्प का चुनाव करे |
- इसके बाद आप नये पेज पर पहुंच जाएगे |
- इस पेज पर आप स्टेट,जिले, DFSO, Scheme (राशन कार्ड का प्रकार ) और दिनांक को दर्ज करे |
- इसके बाद आप View Report के ऑप्शन पर क्लिक करे |
- अब आपकी स्क्रीन पर आपके जिले के DFSO के नाम पर क्लिक करे |
- इसके बाद अपने क्षेत्र के DFSO के नाम पर क्लिक करे |
- अब आपकी स्क्रीन पर आपके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी कोटेदार के नाम की लिस्ट खुल जाएगी |
- लिस्ट में से अपने कोटेदार के नाम पर क्लिक करे |
- इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट देख सकते है |
- इस प्रकार आप आसानी से अपने Uttarakhand Ration Card List अपने घर बैठे बैठे पांच मिंट में देख सकते है |
UK राशन कार्ड लिस्ट में निम्लिखित जानकरी प्राप्त होती है |
- S. No.
- Ration Card No.
- Status
- Area Type
- Family Head
- M.S. No.
- Member Name(in Eng)
- Member (in LL)
- HoFN
- Member ID
- Member’s Age
- UID No
- Mobile No
- Relation with HoF
- Mother Name
- Father Name
- Gender
Uttarakhand Ration Card Helpline Number
Uttarakhand Ration Card Website : fcs.uk.gov.in
उत्तराखंड राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर : 0135- 2740765
Uttarakhand Ration Card Email Id : secy-fcs-ua@nic.in
FAQs
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना |
आय की निर्धारित सीमा से कम होना |
उत्तराखंड राज्य का निवासी होना |
राशन कार्ड आवेदन करने के लिए अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खाद्य विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भरे |
राशन कार्ड की सहायता से नागरिक अन्य सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि सब्सिडी कीमत पर राशन, बेरोजगारी भत्ता, और पेंशन आदि |